भारतीय संविधान के अनुसार
खदान में लगे हुये कर्मचारियों की सुरक्षा, कल्याण और
स्वास्थ्य केन्द्र सरकार की चिन्ता का विषय है (55युनियन
लिस्ट आर्टकिल 246) । यह उद्देश खदान अधिनियम 1952 और उसके
अधीन बने नियमों और विनियमों द्वारा शासित है । इसकी
प्रशासनीक देख-रेख श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन खदान
सुरक्षा महानिदेशालय ( डी.जी.एम.एस.) द्वारा की जाती है ।
खदान अधिनियम और इसके अधीन विनियमों की प्रशासनिक देख-रेख
के अलावा डी.जी.एम.एस.कुछ अन्य कानून जिसमें भारतीय
विद्युत अधिनियम भी शामिल है, का भी प्रशासक है ।
डी.जी.एम.एस. द्वारा उपरोक्त सांविधिक मॉंनिटरिंग के अलावा
सुरक्षा के मॉंनिटरिंग हेतु निम्नलिखित भी है
खदान स्तर |
कामगार निरीक्षकः खदान नियम 1955 के अनुसार
पिट सुरक्षा समितिः खदान नियम 1955 के अनुसार गठित |
क्षेत्रीय स्तर |
द्विपक्षीय त्रिपक्षीयसमिति की बेठक
सुरक्षा अधिकारी की समन्वय बैठक |
सहायक कंपनी मुख्यालय स्तर |
द्विपक्षीय त्रिपक्षीयसमिति की बेठक
क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी की समन्वय बैठक |
सीआईएल मुख्यालय स्तर पर
आई.एस.ओ. अधिकारियों द्वारा निरीक्षण |
सीआईएल सुरक्षा बोर्ड
निदेशक (तकनीकी) की समन्वय बैठक
राष्ट्रीय धूल रोक-थाम समिति की बैठक
निरीक्षण |
मंत्रालय स्तर
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कोयला खदान में सुरक्षा पर मानक समिति
खदान में सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन
विभिन्न संसदीय मानक समितियां |
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