अवैध खनन, अनुशासनहीनता घटना के प्रति जीरो टॉलरेंस – सीएमडी, सीसीएल 
हेल्पलाइन नंबर 0651 2365288 पर सुरक्षा की नज़र

Area- हेडक्वार्टर, Posted on- 19-03-2020


सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) के अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक श्री गोपाल सिंह ने सुरक्षा विभाग की समीक्षा की और आवश्यक दिशानिर्देश दिये। सुरक्षा विभाग द्वारा अवैध खनन एवं सुरक्षा संबंधी मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOP) से सीएमडी, सीसीएल को अवगत कराया गया और इस विषय पर विस्तार से चर्चा हुई।  
श्री सिंह ने समीक्षा बैठक में कहा कि अवैध खनन, अनुशासनहीनता आदि घटना के प्रति जीरो टॉलरेंस (Zero Tolerance For Theft of Coal) कंपनी अपनाना जारी रखेगी। कंपनी के कोई भी अधिकारी या कर्मचारी किसी भी अवैध गतिविधी में संलिप्त पाये जाएगें तो कंपनी नियमानुसार कार्रवाई करेगी। साथ ही सीएमडी ने कहा कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी अपना दैनिक  
व्यवहार अच्छा रखे और मार-पीट से परहेज करें। उन्होंने सभी क्षेत्रीय महाप्रबंधक को निर्देश दिया की कोयला चोरी की रोकथाम पर अपने सुरक्षा बल तथा पुलिस की मदद प्राप्त करते हुए हर संभव कदम उठाए जाएँ। श्री सिंह ने बताया की कोयला देश की ऊर्जा का स्त्रोत है तथा उसकी चोरी रोकने के लिए सीसीएल प्रतिबद्ध है। उन्होंने झारखण्ड सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कंपनी को हर संभव मदद राज्य सरकार द्वारा मिलता आ रहा है और संबंधित जिले में उपायुक्त तथा वरीय पुलिस अधिकारी छापेमारी, अवैध खदानों को बंद करने आदि जैसे कार्यों में सहयोग प्राप्त होता है। 
श्री सिंह ने मुख्यालय परिसर दरभंगा हाउस, रांची में तत्काल से दो (02) QUICK REACTION TEAM गठित करने का भी निर्देश दिया जो समय समय पर विभिन्न क्षेत्रो आदि में जा कर वहाँ की विधि व्यवस्था का आकलन करेगा तथा आवशक कार्यवाई करेगा।
ज्ञातव्या हो की सीसीएल सुरक्षा विभाग द्वारा 24 घंटे हेल्पलाइन नंबर 0651-2365288 पर सभी कमांड क्षेत्रों से जुड़ी हर बड़ी-छोटी खबर पर पैनी नजर रखा जाता है। यह हेल्पलाइन नंबर अवैध उत्खन्न, चोरी, मार-पीट, खदान के अंदर हुई घटना, औद्योगिक संबंध में बाधा आदि उत्पन्न होने पर सर्वप्रथम हरकत में आता है तथा पुलिस बल, रैपिड एक्शन फोर्स जैसी सह एजन्सि के सहयोग से विभिन्न कोयला माइन पर विधि व्यवस्था तथा नज़र बनाए रखता है।
सीसीएल मुखयालय की हेल्पलाइन नंबर 0651-365288 पर सुरक्षा की नज़र से जुड़ी कोई भी सूचना, अवैध खनन, कोयला चोरी आदि विषय कोई भी व्यक्ति किसी भी समय दे सकता है तथा दी गयी खबर की पुष्टि होने पर उस पर तुरंत कार्यवाही की जाएगी और सूचक का नाम गोपनीय रखा जाएगा।